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'आंख मारने' पर प्रिया प्रकाश और उनकी फिल्‍म के निर्माता-निर्देशक पर दर्ज FIR रद्द

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में 18 वर्षीय अभिनेत्री के विरुद्ध आईपीसी की धारा 295 ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.

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