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एचआर को नहीं दी रेंट रिसीट तो ना हों परेशान, ऐसे मिलेगा पूरा पैसा वापस

नौकरीपेशा करदाता (Salaried Taxpayers) को हर साल तय समय पर नियोक्‍ता (Employer) को रेंट रिसीट देनी होती है ताकि वो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के जरिये इनकम टैक्‍स छूट (Income Tax Deduction) का दावा कर सके. आइए जानते हैं कि अगर आप इस बार अब तक रेंट रिसीट (Rent Receipt) अपनी कंपनी को नहीं दे पाएं हैं तो कैसे एचआरए पर टैक्‍स छूट का फायदा ले सकते हैं...

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