
कार लोन (Car loan) पर इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट सभी को नहीं मिलती. ऐसे में अधिकांश लोग ये सोचते है कि उन्हें भी कार लोन लेने पर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. इनकम टैक्स में छूट के लिए आपको आयकर विभाग (Income tax department) के कुछ नियमों को पूरा करना होता है और जिससे आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा (profit) उठा सकते है.
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