गुजरात: मांस की बंद दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा बंद की गईं मांस की दुकानों और बूचड़खानों के मालिकों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इन्हें फिर से खोलने का आग्रह किया गया था. अदालत ने कहा कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों से ऊपर नहीं हो सकती.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/Uu2EpIt
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/Uu2EpIt
No comments