Breaking News

PM ने आर्टिकल-370 पर SC के फैसले का किया स्‍वागत, उर्दू में दिया खास संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि संविधान का आर्टिकल-370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है. शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.

from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/mWlyhOc

No comments